-इक़बाल हिंदुस्तानी
0 कुछ लोग इस संशोधित अधिनियम का यह कहकर विरोध कर रहे हैं कि इसके दुरूपयोग की आशंका है। उनसे पूछा जाना चाहिये कि किस कानून के गलत प्रयोग की आशंका नहीं होती? क्या यूएपीए का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है? क्या एनडीपीएस एक्ट और आम्र्स एक्ट का फर्जी इस्तेमाल नहीं होता है? क्या दहेज़ एक्ट का ससुराल पक्ष के निर्दोष सदस्यों को फंसाने के लिये लंबे समय से इस्तेमाल नहीं होता रहा है? क्या दलित एक्ट का मिसयूज़ अकसर नहीं होता है? लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार इन कानूनों को बनाती ही नहीं। हम यह कहना चाहते हैं कि किसी भी कानून का गलत इस्तेमाल अलग समस्या है।
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने नये अधिनियम में दलित आदिवासी महिलाओं के साथ ही पिछड़े वर्ग के साथ आयेदिन होने वाले पक्षपात और भेदभाव को परिभाषित कर अन्याय से संरक्षण प्रदान किया है। इसमें कहा गया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति धर्म लिंग जन्मस्थान और दिव्यांगता के आधार पर किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जायेगा। प्रत्येक संस्थान में एक इक्वल आॅपोर्चिनिटी सेंटर बनाया जायेगा। जो भेदभाव की शिकायतों को सुनेगा और प्रभावित लोगों की सहायता करेगा। एक शिकायत निवारण तंत्र बनाया गया है जो 24 घंटे सातों दिन काम करेगा और हेल्पलाइन व आॅनलाइन पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का समय सीमा के अंतर्गत अनिवार्य कार्यवाही कर समाधान करेगा। अगर इन नियमों का कोई संस्थान समय पर सही से पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करते हुए उसका अनुदान रोकने के साथ ही उसकी मान्यता भी समाप्त की जा सकती है। हर हायर एजुकेशन सेंटर में एक समता समिति बनेगी जिसमें एससी एसटी ओबीसी महिलाओं और दिव्यांगों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। जिन वर्गों के साथ पक्षपात भेदभाव और अन्याय रोका जाना है, उसके लिये शिक्षकों के आचरण की एक आचारण संहिता बनाई जायेगी। साथ ही प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और योग्यता आधारित बनाया जायेगा जिससे आयेदिन वंचित वर्गों के साथ होने वाले पक्षपात और अन्याय को रोकने की पुख्ता व्यवस्था को सुनिश्चित किया जायेगा।
कुछ लोग इस संशोधित अधिनियम का यह कहकर विरोध कर रहे हैं कि इसके दुरूपयोग की आशंका है। उनसे पूछा जाना चाहिये कि किस कानून के गलत प्रयोग की आशंका नहीं होती? क्या यूएपीए का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है? क्या एनडीपीएस एक्ट और आम्र्स एक्ट का फर्जी इस्तेमाल नहीं होता है? क्या दहेज़ एक्ट का ससुराल पक्ष के निर्दोष सदस्यों को फंसाने के लिये लंबे समय से इस्तेमाल नहीं होता रहा है? क्या दलित एक्ट का मिसयूज़ अकसर नहीं होता है? लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार इन कानूनों को बनाती ही नहीं। हम यह कहना चाहते हैं कि किसी भी कानून का गलत इस्तेमाल अलग समस्या है। हमारा समाज और सरकारी सिस्टम ऐसा है कि किसी भी कानून का गलत इस्तेमाल होता आ रहा है। मिसाल के तौर पर भीड़ हिंसा हमारे देश में आम हो गयी है। अकसर बेकसूर लोेगों की माॅब लिंचिंग हो जाती है। किसी को भी अंजान इलाके में डायन गोहत्यारा और बच्चा चोर बताकर पीट पीट कर मार दिया जाता है। लेकिन ऐसे मामले में या तो अकसर रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, होती हैं तो हल्की धाराओं में होती हैं या फिर उल्टा मरने वाले के खिलाफ ही फर्जी आरोपों में रपट लिख दी जाती है। जो लोग इस अधिनियम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं उनको यह भी समझना चाहिये कि अगर वे पक्षपात, उत्पीड़न और अन्याय नहीं करते या आरक्षित वर्ग के हिस्से पर काबिज़ नहीं हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी कड़वी सच्चाई यह है कि लोकतंत्र बहुमत से चलता है। जिन वर्गों को यूजीसी के नये अधिनियम का लाभ मिलेगा वह सत्ताधारी भाजपा का नया वोटबैंक है। उसकी संख्या आबादी में 85 प्रतिशत से अधिक है तो सरकार उनके मुकाबले 10 से 15 प्रतिशत सवर्णों की जायज बात भी क्यों सुनेगी? एक शायर ने कहा है-
इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जायें,
सरकार भी तुम्हारी है दरबार भी तुम्हारा है।
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